उत्तराखंड हाईकोर्ट : प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दिए जाने के मामले में सरकार को निर्देश

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उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने पौड़ी गढ़वाल के डॉक्टर प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने संबंधी याचिका में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सम्बन्धित थाने के एस.एच.ओ.को निर्देश दें कि प्रेमी जोड़े को किसी तरह की जानमाल का खतरा न हो। मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खण्डपीठ ने सुरक्षा मुहैया करने को कहा।

मामले के अनुसार, पौड़ी के डॉक्टर प्रेमी जोड़े ने अपनी सुरक्षा को लेकर याचिका दायर कर कहा कि वो दोनों अलग अलग धर्मों से हैं। दोनों ही डॉक्टर के पेशे से जुड़े हैं और लिव-इन-रिलेशन में रहते हैं और शादी करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने यू.सी.सी.के तहत आवेदन भी किया है। पहली काउंसलिग होने के बाद उनके घर यू.सी.सी.की नियमावली के तहत नोटिस भेजा गया।

इस नोटिस की जानकारी जब अन्य लोगों को लगी तो उन्हें और उनके परिवार वालों को डराने धमकाने और जानमाल की धमकी देने लगे। याचिका में कहा गया कि उन्हें सुरक्षा दिलाई जाय। वो दोनों ही वयस्क हैं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। उनके ऊपर किसी तरह का दवाब नही है। इसके लिए उन्होंने यू.सी.सी.की नियमावली के तहत शादी करने के लिए आवेदन किया है।

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