उत्तराखंड रिसॉर्ट हत्याकांड के तीनों आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की याचिका को खारिज कर दिया

देहरादून: कोटद्वार में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने उत्तराखंड रिसॉर्ट हत्याकांड के तीनों आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तीनों को एक ही जेल में रखने की मांग की गई थी.
मुख्य आरोपी और रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य, जो अब निष्कासित बीजेपी नेता का बेटा है, पौड़ी जिला जेल में बंद है.
एक अन्य आरोपी सौरभ भास्कर को टिहरी जिला जेल में रखा गया है, जबकि अंकित गुप्ता न्यायिक हिरासत में कोटद्वार जेल में है। वकील अमित सजवान और अजय कुमार पंत ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों को अनावश्यक रूप से अलग-अलग जेलों में रखा गया था।
अदालत ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह प्रशासन को तय करना है कि अभियुक्तों को किस जेल में रखा जाएगा। कथित तौर पर मार डाला “उसने रिसॉर्ट में एक वीआईपी अतिथि को विशेष सेवाएं देने से इनकार कर दिया।”
अधिवक्ताओं ने कहा कि चूंकि जेलें एक-दूसरे से काफी दूर हैं और जिस कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहां से भी उन्हें अपने मुवक्किलों से कोर्ट में अपने बचाव के लिए मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
हालांकि अभियोजन पक्ष ने उनकी मांग का विरोध किया। अदालत ने उनकी मांग में कोई दम नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया।