मीट कारोबारियों के लिए बड़ी खबर: हाईकोर्ट ने स्लाटर हाउस नियमों पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून में खुले बाजारों में मछली और मुर्गों की अवैध कटान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि पूर्व में स्लाटर हाउस से संबंधित दिए गए निर्देशों का पालन अब तक किस हद तक हुआ है। इस संबंध में सरकार को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
याचिकाकर्ता मोनिका मोसेस, जो देहरादून की निवासी हैं, ने याचिका में आरोप लगाया कि नगर निगम ने स्लाटर हाउस के नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं किया है। अधिवक्ता मुकेश रावत ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि जहां बड़े जानवरों को स्लाटर हाउस में काटा जा रहा है, वहीं मछली और मुर्गों को अब भी दुकानों में ही काटा जा रहा है, जो नियमों का उल्लंघन है।
उच्च न्यायालय ने इससे पहले भी निर्देश दिया था कि बकरे, मछली और मुर्गे केवल पंजीकृत स्लाटर हाउसों में ही काटे जाएं। कोर्ट ने अब सरकार से इस दिशा में हुई प्रगति की जानकारी मांगी है।