उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिहरी रोड में देरी पर डीएम, पीडब्ल्यूडी से जवाब मांगा

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिहरी गढ़वाल जिले में पिलखी मोटर मार्ग के निर्माण के लिए दायर एक जनहित याचिका पर शनिवार को सुनवाई करते हुए टिहरी के जिलाधिकारी और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा कि सड़क क्यों नहीं बनी है. चार साल पहले स्वीकृति मिलने के बाद भी निर्माण नहीं हुआ है।
अगली सुनवाई 28 फरवरी को तय की गई है. पिलखी निवासी अधिवक्ता केशवानंद नौटियाल ने प्रधान न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष जनहित याचिका दायर की. उन्होंने कहा कि घनसाली तहसील के अंतर्गत पिलखी सड़क चार साल पहले स्वीकृत हुई थी लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ जिससे ग्रामीणों को काफी असुविधा होती है. सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों ने कई बार डीएम व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. बाद में, उन्होंने सड़क निर्माण के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया।