उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जल जनित बीमारी न फैले

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर जोर देना चाहिए कि लक्सर, जिला हरिद्वार में जल जनित और अन्य संक्रामक रोग न फैलें और क्षेत्र में उचित स्वच्छता बहाल और बनाए रखी जाए।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस संबंध में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कई सदस्यों से प्राप्त पत्र दिनांक 14.07.2023 के आलोक में न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए पंजीकृत एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की। वर्तमान मानसून सीजन में लगातार हो रही बारिश के कारण क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण लक्सर, जिला हरिद्वार में आपात स्थिति पैदा हो गई है।
नगर पालिका परिषद लक्सर के वकील ने कोर्ट में दलील दी और स्थिति को सुधारने के लिए प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की बिंदुवार रिपोर्ट पढ़ी।
नगर पालिका परिषद लक्सर के वकील ने कोर्ट में दलील दी और स्थिति को सुधारने के लिए प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की बिंदुवार रिपोर्ट पढ़ी।
वहीं, लक्सर निवासी एडवोकेट शुभ्र रस्तोगी वर्चुअली कार्यवाही में शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि, सबसे पहले, आसन्न बाढ़ की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी, और दूसरी बात, शहर में बाढ़ आने के बाद, निवासियों को भोजन या पीने के पानी के रूप में कोई तत्काल राहत उपलब्ध नहीं थी। उनका दावा है कि जब यह प्राप्त हुआ भी, तो यह अत्यधिक अपर्याप्त था, और यह केवल कुछ क्षेत्रों को ही प्रदान किया गया था, न कि पूरे प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को।