उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने विधायक उमेश कुमार की सिक्योरिटी को लेकर सरकार से मांगा जवाब

देहरादून : हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है कि किस आधार पर विधायक को वाई सुरक्षा प्रदान की गयी है.
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 जून को तय की है।
हरिद्वार निवासी भगत सिंह ने मार्च में विधायक शर्मा को दी गई सुरक्षा को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक को किसी व्यक्ति को कोई सुरक्षा कवर देने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन किए बिना वीआईपी सुरक्षा प्रदान की गई है। सिंह ने यह भी कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि शर्मा कई आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं और स्थानीय खुफिया इकाई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है, सरकार ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है।
हालांकि, सरकार ने कहा कि गोपनीय रिपोर्ट के बाद विधायक को सुरक्षा प्रदान की जाती है