एनएच-74 भूमि अधिग्रहण घोटाला: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

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अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 10 आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज करने का आदेश दिया था। उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

24 अप्रैल को जस्टिस रवींद्र मैठानी की सिंगल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सभी 10 आरोपी – डीपी सिंह, अर्पण कुमार, संजय कुमार चौहान, विकास कुमार, भोले लाल, भगत सिंह फोनिया, मदन मोहन पालदिया, बरिंदर सिंह बलवंत सिंह, रमेश कुमार, ओम प्रकाश – ने ट्रायल कोर्ट के 28 अप्रैल, 2020 के आदेश को चुनौती दी। अलग याचिका दायर करके।
अभियुक्तों ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध कई मामले दर्ज हैं और यदि वे किसी मामले में उपस्थित नहीं होने की अनुमति चाहते हैं, तो उन्हें अन्य मामलों में भी इसके लिए आवेदन करना होगा, ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध आदेश पारित किया जा सकता है।

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