मैसूर पुलिस ने रविवार तक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर लगाया प्रतिबंध, शहर में धारा-144 लागू

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मैसूर में हिजाब विवाद को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच हिजाब विवाद को देखते हुए मैसूर पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रविवार तक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही शहर में धारा-144 लागू कर दी है। नगर पुलिस आयुक्त चंद्रगुप्त द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, 12 फरवरी (सुबह 6 बजे) से 13 फरवरी (रात 10 बजे) तक ये आदेश लागू रहेगा। इस दौरान जिले में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दरअसल, हिजाब का विरोध 4 फरवरी को कर्नाटक के उडुपी जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कालेज में शुरू हुआ था। जब कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान, कुछ छात्रों को इस महीने की शुरुआत में मुस्लिम महिलाओं द्वारा कथित तौर पर हिजाब पहनकर कालेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। हालांकि, मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छात्र समुदाय और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की थी।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक में हिजाब विवाद से संबंधित तत्काल याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि, वे इस मुद्दे को उचित समय पर देखेंगे, क्योंकि हम हाईकोर्ट की सुनवाई पर नजर रख रहे हैं और हमें यह भी देखना है कि क्या मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए।

राज्य में कालेजों में छुट्टियों को बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दिया

गौरतलब है कि, कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद को देखते हुए राज्य में विश्वविद्यालयों और कालेजों में छुट्टियों को बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दिया है। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने बयान जारी कर कहा कि फलिहाल कक्षाएं आनलाइन माध्यम से संचालित की जाएंगी। हालांकि परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी। इससे पहले सरकार ने कक्षा 10 तक के स्कूलों 14 फरवरी से जबकि प्री-यूनिवर्सिटी एवं डिग्री कालेजों के लिए इसके बाद कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया था।

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