चारा घोटाला मामले में दोषी लालू यादव को 5 साल की सजा तथा 60 लाख जुर्माना

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डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी ठहराए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को आज सीबीआइ की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुना दी है। 60 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। अनुमान के मुताबिक आज सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे सजा की घोषणा की गई। लालू यादव सहित चारा घोटाला के इस बड़े मामले में कुल 40 दोषियों को सजा सुनाई गई है। साथ ही सभी दोषियों पर जुर्माना लगाया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने लैपटाप पर सुनी अपनी सजा

सीबीआइ कोर्ट के जज एस के शशि ने इन दोषियों को सजा सुनाई। इससे पूर्व सभी दोषियों ने ऑनलाइन कोर्ट में हाजिरी लगाई। लालू प्रसाद यादव इस समय रांची रम्सि में इलाजरत हैं। यहां पर होटवार जेल प्रशासन की ओर से उन्हें एक लैपटाप उपलब्ध कराया गया था। इसी लैपटाप के सहारे लालू यादव ने अपनी सजा सुनी। उधर, होटवार जेल में प्रशासन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिग की व्यवस्था की गई थी। बारी-बारी सभी दोषयिों ने अपनी अपनी सजा सुनी। जेल सूत्रों के अनुसार, सभी के चेहरे पर गहरी उदासी का आलम था।

सजा सुनाए जाने से पहले लालू प्रसाद की ओर से उनके वकील प्रभात कुमार ने अदालत में बहस की। उन्होंने कहा कि लालू यादव की उम्र 75 साल हो गई है। लालू को कुल 17 तरह की बीमारियां हैं। बीपी और शुगर का भी हवाला दिया। यह भी बताया क िलालू के शरीर का एक अंग अचानक काम करना बंद कर देता है। अदालत से उन्होंने कम से कम सजा देने की मांग की। उधर, सीबीआइ के वकील ने बहस करते हुए सभी दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि 26 साल से लोग यह इंतजार कर रहे हैं कि दोषियों को कितनी सजा सुनाई जाती है। इसलएि कोर्ट दोषियों को अधिकतम सजा दे।

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