चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित होटलों, होम स्टे, रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए नई दिशा-निर्देश जारी

उत्तराखंड के चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित होटलों, होम स्टे, रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यात्रा आरंभ होने से पहले, इन सभी इकाइयों को अपनी सेवाओं की मूल्य सूची जिला पर्यटन कार्यालय को प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी। रुद्रप्रयाग के जिला पर्यटन अधिकारी, राहुल चौबे के अनुसार, यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और यात्रियों को अनुचित मूल्य वृद्धि से बचाने के लिए उठाया गया है।
इसके अतिरिक्त, सभी आवासीय और खान-पान संबंधी इकाइयों को पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण प्रक्रिया न केवल व्यवसायों को वैधता प्रदान करेगी, बल्कि यात्रियों को भी उनके विकल्पों की जानकारी देगी और उन्हें बेहतर निर्णय लेने में सहायता करेगी।
चौबे ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण के संचालित होने वाली इकाइयों पर पर्यटन विभाग द्वारा चालान जारी किया जाएगा और उन पर 10,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। यह उपाय उन व्यवसायों के खिलाफ एक सख्त कदम है जो नियमों का पालन नहीं करते हैं और इससे यात्रा मार्ग के व्यावसायिक परिवेश को और अधिक व्यवस्थित और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने की उम्मीद है।
इस नई पहल से उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में एक नई दिशा की शुरुआत होगी, जिससे न केवल स्थानीय व्यवसायों को लाभ होगा, बल्कि यात्रियों को भी एक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान किया जा सकेगा।